बिहार में कचरा प्रबंधन के नए नियम लागू, 100 किलो कचरा पैदा करने वाले संस्थानों की बढ़ेगी जिम्मेदारी; उल्लंघन पर लगेगा जुर्माना

बिहार में कचरा प्रबंधन को लेकर नए नियम लागू हो गए हैं। प्रतिदिन 100 किलो या उससे अधिक कचरा पैदा करने वाले संस्थानों को अपने कचरे के निस्तारण की जिम्मेदारी निभानी होगी। नियमों का उल्लंघन करने पर पर्यावरणीय मुआवजा लगाया जा सकता है। वहीं, पटना के 13 नगर निकायों के कचरे से 15 मेगावाट बिजली बनाने और चार शहरों में सीबीजी प्लांट लगाने की योजना है।