पत्नी को ‘आपत्तिजनक पोजिशन’ में देखना व्यभिचार नहीं: पटना हाईकोर्ट ने खारिज की तलाक की अर्जी

पत्नी को किसी अन्य पुरुष के साथ ‘आपत्तिजनक पोजिशन’ में देख लेने भर से व्यभिचार साबित नहीं होता — पटना हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी करते हुए समस्तीपुर के एक व्यक्ति की तलाक याचिका खारिज कर दी और मधुबनी फैमिली कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा।