दिल्ली प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट की विशेष सुनवाई, बैरिकेड्स हटाने और मेट्रो सेवाएं सामान्य रखने का निर्देश

दिल्ली में 10 अक्टूबर को हुए प्रदर्शन और प्रदर्शनकारियों की हिरासत का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। 11 अक्टूबर को विशेष सुनवाई के दौरान अदालत ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को गैरकानूनी तरीके से हिरासत में नहीं लेने, मेट्रो सेवाएं सामान्य रखने और इंटरनेट सेवाओं में बाधा नहीं आने देने का निर्देश दिया।